Haryana Mukhyamantri Bal Ashirwad Yojana उन बच्चों के लिए बनाई गई है जिनके माता-पिता की मृत्यु हो जाती है।1 मार्च 2020 के बाद जिन बच्चों के माता या पिता की मृत्यु हुई ,उन 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को इस योजना के तहत 4000 रुपये प्रति महिना दिए जाते है।यह योजना कोविड-19 महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।आईए जानते है इस योजना के बारे मे पूरी जानकारी।
Haryana Mukhyamantri Bal Ashirwad Yojana क्या है?
हरियाणा मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना एक सहायता योजना है। इसे हरियाणा सरकार ने उन बच्चों के लिए शुरू किया है जो 1 मार्च 2020 के बाद या COVID-19 महामारी में अपने माता-पिता दोनों को खो चुके हैं। इस योजना का लक्ष्य उन बच्चों को आर्थिक मदद और देखभाल देना है। इससे उन्हें सामान्य जीवन में लौटने और अपनी पढ़ाई पूरा करने में मदद मिल सकेगी।यह राशि अभिभावकों या देखभाल करने वालों को दी जाती है जो इन बच्चों की देखभाल कर रहे हैं।
Haryana Mukhyamantri Bal Ashirwad Yojana के लाभ
- नियमित वित्तीय सहायता: इस योजना के तहत, बच्चों को 18 साल की उम्र तक हर महीने ₹4,000 मिलते हैं। यह पैसे उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य ज़रूरी चीज़ों के लिए मदद करते हैं।
- बच्चों का भविष्य सुरक्षित: यह योजना बच्चों को सुरक्षित भविष्य में मदद करती है। यह उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए भी प्रेरित करती है।
कौन कर सकता है आवेदन?
हरियाणा मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के लिए आवेदन उन बच्चों के कानूनी अभिभावक या देखभाल करने वाले द्वारा किया जा सकता है। अगर बच्चे के माता-पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी है और कोई रिश्तेदार उसकी देखभाल कर रहा है, तो वह रिश्तेदार भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है।आवेदक को यह देखना होगा कि वे योजना के सभी जरूरी मानदंडों को पूरा करते हैं। उन्हें अपने आवेदन के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज भी संलग्न करने होंगे।

Haryana Mukhyamantri Bal Ashirwad Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज
दस्तावेज़ | विवरण |
---|---|
माता-पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र | COVID-19 के कारण मृत्यु का प्रमाण |
परिवार पहचान पत्र | परिवार की पहचान के लिए |
आधार कार्ड | बच्चे और आवेदक दोनों का |
मोबाइल नंबर | संपर्क के लिए |
पासपोर्ट साइज फोटो | बच्चे और आवेदक दोनों का |
हरियाणा निवासी प्रमाण पत्र | निवास प्रमाणित करने के लिए |
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Haryana Mukhyamantri Bal Ashirwad Yojana आवेदन कैसे करे
इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए आपको एक ऑफलाइन फॉर्म भरना होता है जो आपको ब्लॉक कलेक्टर ऑफिस से मिलेगा।उस फॉर्म को सही तरीके से भरकर जिला बाल सरंक्षण या जिला प्रोबैशन अधिकारी कार्यालय मे जमा करना होगा।
हरियाणा मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना एक महत्वपूर्ण पहल है जो अनाथ बच्चों को शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा प्रदान करती है। इसके माध्यम से समाज का विकास होता है और बच्चों के भविष्य को समृद्धि मिलती है। इसका प्रमुख उद्देश्य अनाथ परिवारों के बच्चों के माध्यम से समाज में समानता और समृद्धि को सुनिश्चित करना है।
FAQ
मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना क्या है?
मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना हरियाणा सरकार की एक मदद करने वाली योजना है। इसका मकसद उन बच्चों को मदद करना है, जिन्होंने COVID-19 महामारी के दौरान अपने दोनों माता-पिता को खो दिया है।
मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के तहत किन बच्चों को मिलेगा लाभ?
- बच्चे ने COVID-19 महामारी के दौरान अपने दोनों माता-पिता खो दिए हों।
- बच्चा और उसके माता-पिता हरियाणा के स्थायी निवासी हों।
आवेदन की प्रक्रिया क्या है?
इस योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।ऑफलाइन आवेदन के लिए, आपको अपने नजदीकी जिला बाल संरक्षण कार्यालय या संबंधित सरकारी कार्यालय से आवेदन पत्र लेना होगा।एक बार जब आवेदन की सत्यापन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, तब पात्र आवेदकों को योजना का लाभ मिलेगा।
मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिए?
- माता-पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र।
- आधार कार्ड।
- निवास प्रमाण पत्र।