हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने आज 23 मार्च को ‘EK Must Niptaan Yojana 2025‘ शुरू कर दी है। यह योजना राज्य के करदाताओं के लिए एक बड़ा मौका है।इस योजना से छोटे दुकानदारों ,व्यापारियों को बड़ी राहत मिलेगी।आइए इस योजना के बारे मे विस्तार से जानते है।
EK Must Niptaan Yojana 2025 क्या है?
‘EK Must Niptaan Yojana 2025‘ हरियाणा सरकार की एक खास योजना है। इससे करदाताओं को पुराने कर विवादों को सुलझाने का मौका मिलता है। इस योजना में करदाता एक बार की राशि का भुगतान करके अपने लंबित कर मामलों को खत्म कर सकते हैं।यह योजना कई प्रकार के करों पर लागू होती है। इनमें जीएसटी, वैट, और अन्य स्थानिक कर शामिल हैं।
EK Must Niptaan Yojana के लाभ

इस योजना का मुख्य लक्ष्य राज्य में कर से जुड़े विवादों को कम करना है।इसका उद्देश्य करदाताओं को पुराने वित्तीय बोझ से मुक्ति देना है।EK Must Niptaan Yojana के तहत करदाताओं को ब्याज और पेनल्टी में बड़ी छूट मिलती है।यह मदद से करदाताओं को उनके बकाया कर अदा करने में सरलता होती है।यह योजना करदाताओं को ही नहीं बल्कि सरकार को भी लाभ देती है। इससे कर की वसूली में तेजी आएगी और राजस्व में बढ़ोतरी होगी।
इस योजना के तहत 10 लाख तक के कर दाताओ को 40 प्रतिशत और 10 लाख से 10 करोड़ तक 50 प्रतिशत और 10 करोड़ से ऊपर के कर दाताओ का पैनेलटी और ब्याज माफ होगा।
SBI मे 273 पदों पर भर्ती ,रिटायर्ड को भी मौका
EK Must Niptaan Yojana के प्रमुख क्षेत्र
यह योजना विभिन्न क्षेत्रों और उद्योगों को कवर करती है। कुछ प्रमुख क्षेत्रों में शामिल हैं:
क्षेत्र | उप-क्षेत्र |
विनिर्माण | ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स। |
व्यापार | थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता। |
सेवाएँ | आईटी, परामर्श, रेस्टोरेंट। |
रियल एस्टेट | बिल्डर्स, डेवलपर्स। |
FAQ
एक मुश्त निपटान योजना 2025 क्या है?
यह योजना हरियाणा सरकार की एक खास पहल है। इसका मकसद करदाताओं को पुराने कर विवाद निपटाने का मौका देना है।
इस योजना का लाभ कौन-कौन उठा सकता है?
यह योजना उन सभी करदाताओं के लिए है, जिनके हरियाणा राज्य में टैक्स से जुड़े पुराने विवाद हैं। इसमें व्यक्तिगत करदाता, व्यापारी, कंपनियां अन्य संस्थाएं शामिल हैं।
इस योजना के तहत किस तरह की छूट प्रदान की जाएगी?
‘एक मुश्त निपटान योजना 2025‘ के तहत, करदाताओं को ब्याज और जुर्माने में छूट मिलेगी।
यहां कुछ उदाहरण हैं:
- 10 लाख रुपये तक के विवादित कर पर 40% तक की छूट
- 10 लाख से 10 करोड़ रुपये तक के विवादित कर पर 50% तक की छूट
योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए किससे संपर्क करें?
आप योजना के बारे में अधिक जानकारी, नवीनतम जानकारी, और आवेदन प्रक्रिया जानने के लिए हरियाणा के आबकारी एवं कराधान विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं।