Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana Haryana:सभी वर्गों को योजना के तहत मिलेंगी आर्थिक सहायता,जाने पूरी जानकारी

Highlight:

  • Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana Haryana सरकार की एक योजना है। यह गरीब परिवारों को उनकी बेटियों की शादी के लिए आर्थिक मदद देती है।
  • इस योजना के तहत, जरनल ,अनुसूचित जाति, विधवा, निराश्रित और खेल महिलाओं को 41,000 रुपये से 71,000 रुपये तक की सहायता मिलेगी।
  • लाभ लेने के लिए आवेदक को हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।उनकी वार्षिक पारिवारिक आय 1.80 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।।
Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana Haryana

Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana Haryana क्या है

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हरियाणा सरकार की एक योजना है जो गरीब परिवारों के बच्चों को शादी में मदद करती है। इस योजना के तहत, उन लोगों को 71 हजार रुपये का शगुन दिया जाता है, जिनकी आर्थिक स्थिति गंभीर है। यह खास तौर पर दलित, अल्पसंख्यक, वंचित महिलाएं और विधवाएं हैं, जिन्हें सहायता की आवश्यकता है।

Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana Haryana Benefits

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के मुख्य लाभार्थी वे लोग हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विधवा, निराश्रित और पिछड़ा वर्ग लोग आते हैं।इस योजना का उदेश्य इन वर्गों की बेटियों की शादी के समय पैसे देना है,जिसके तहत 71 हजार रुपये शगुन की आर्थिक सहायता दी जाती है।

जिनकी लेबर कॉपी बनी हुई है उनको 101000 रु की आर्थिक सहायता मिलती है।इससे वे सम्मान के साथ जी सकें।इसके साथ, खेल महिलाओं और अनाथ बच्चियों को भी इस योजना से मदद मिलती है।यह योजना समाज में बेटियों के लिए एक सकारात्मक नजरिया बढ़ाने में मदद करती है।अब इस योजना के तहत जनरल वर्ग और ओबीसी वर्ग की बेटियों को भी 41000 रुपये का शगुन दिया जाएगा,जिनकी आर्थिक स्तिथि कमजोर है।

CATEGORYलाभ राशि
SC71000 रु
WIDOW51000 रु
LEBER COPY101000 रु
GENERAL41000 रु
OBC41000 रु

Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana Haryana पात्रता मानदंड

  • वर-वधू दोनों हरियाणा निवासी होने चाहिए।
  • वर-वधू दोनों की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
  • यह योजना सामान्य,अनुसूचित ,अनुसूचित जनजाति, विधवा,अनाथ, निराश्रित और पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए है।
  • परिवार की सालाना आय 1 लाख 80 हजार से कम होनी चाहिए।

Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana Haryana जरूरी दस्तावेज

जब आप मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लिए आवेदन करते हैं, तो आपको कुछ जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे। इन दस्तावेजों का काम आपकी पहचान, पता और पात्रता को सत्यापित करना है।यहां जरूरी दस्तावेजों की सूची है:

  • आधार कार्ड (वर-वधू और दोनों के माता-पिता का)
  • बीपीएल राशन कार्ड
  • हरियाणा निवास प्रमाण पत्र।
  • जाति प्रमाण पत्र।
  • आय प्रमाण पत्र ।
  • विवाह प्रमाण पत्र।
  • बैंक खाता पासबुक।
  • पासपोर्ट साइज फोटो।
  • वर और वधू का जन्म प्रमाण पत्र।
  • वर वधू दोनों की फेरे लेते समय फोटो।
  • शादी कार्ड।
  • दोनों के स्कूल सर्टिफिकेट।

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Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana Haryana apply process

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लिए अब आवेदन प्रक्रिया आसान हो गई है। आप इस योजना में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

  • अप्लाई करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट  https://shaadi.edisha.gov.in/ पर जाए।
  • पंजीकरण के बाद, आवश्यक जानकारी और दस्तावेजों के साथ आवेदन फॉर्म को भरें।
  • आवेदन फॉर्म जमा करने के बाद, आपको एक पावती संख्या प्राप्त होगी, जो आपके आवेदन की स्थिति जांचने में सहायता करेगी।

योजना की अंतिम तिथि

इस योजना की अंतिम तिथि 31 मार्च है। तो यदि आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो समय रहते इसके लिए आवेदन करें और शादी के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त करें। यह अवसर नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि अंतिम तिथि के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

यह योजना हरियाणा सरकार की ओर से एक महत्वपूर्ण कदम है जो गरीब परिवारों और समाज की विभिन्न वर्गों की बेटियों की आर्थिक मदद के लिए उठाई गई है। इसके माध्यम से शादी के खर्च का भार हल होने से गरीबों को सामाजिक और आर्थिक मजबूती मिलेगी। निरंतर उनके साथ खड़ी इस सहायता से गरीब वर्ग का समृद्धि में सहायता होगी।

FAQ

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना क्या है?

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना, जिसे विवाह शगुन योजना भी कहते हैं, हरियाणा राज्य, भारत की एक सरकारी योजना है। इसका उद्देश्य गरीब परिवारों को अपनी बेटियों की शादी के लिए पैसे सहायता देना है।

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना में कितनी राशि दी जाती है?

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत मिलने वाली राशि अलग-अलग होती है। यह राशि ₹41,000 से लेकर ₹71,000 तक हो सकती है। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक अकाउंट में भेजी जाती है।

हरियाणा में विवाह शगुन योजना के लिए कौन पात्र है?

हरियाणा में विवाह शगुन योजना के लिए कुछ पात्रता मानदंड हैं। पहले, व्यक्ति को हरियाणा का निवासी होना चाहिए। दूसरे, परिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। तीसरे, व्यक्ति को कुछ खास श्रेणियों जैसे अनुसूचित जाति, विधवा, या निराश्रित से संबंधित होना चाहिए।

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